Mukhyamantri Kanyadan Yojana New Update: 1 साल के बाद भी आवेदन कर सकते है

Mukhyamantri Kanyadan Yojana: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आई है। इस योजना के अंतर्गत अब विवाह के 6 महीने से लेकर 1 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

कन्यादान योजना से परिवार अपनी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक दबाव के कर सकते हैं। उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे खुशी से अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के हजारों वीडियो की शादी सफलतापूर्वक हुई है। पत्र भारती को वित्तीय सहायता के रूप में ₹40,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

YojanaMukhyamantri Kanyadan Yojana
LocationRajasthan
Benefit31000-51000
ForMarried Girls
Helpline No.0141-226712/11
Official Websitehttps://sso.rajasthan.gov.in/signin

Kanyadan Yojana योजना के फायदे

  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभार्थी लड़कियों को विवाह के समय ₹31,000 से ₹41,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • सरकार द्वारा इस योजना के लिए ₹24 करोड़ का बजट भी पास किया गया।
  • दसवीं पास लड़की को शादी के समय ₹40,000 की धनराशि मिलती है,
  • वहीं 12वीं पास लड़कियों को शादी के समय ₹51,000 की धनराशि प्राप्त होती है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी मित्र पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।
  • अब इस योजना में शादी के 6 महीने से लेकर 1 साल तक आवेदन किया जा सकता है।

Rajasthan Kanyadan Yojana Eligibility

  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में कोई आयकर न भरता हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • विवाह का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • आवेदन शादी के बाद किया जा सकता है।
  • अनुसूचित जाति, जनजाति, और बीपीएल कार्ड धारक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

Kanyadan Yojana Online Apply Registration

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ईमित्र पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • वहां होम पेज पर आपको पंजीकरण करवाने वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपको जन आधार वाले बटन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा, उसे दर्ज करें।
  • अब आपके दर्ज किए हुए फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे आपको इस वेबसाइट पर दर्ज करना है।
  • आप मोबाइल नंबर या गूगल ईमेल के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं।

Kanyadan Yojana Online Apply

  • अभी आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • अब आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है।
  • अब आपको “IFMS- RAJSSP” विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपको “IFMS- RAJSSP” “एप्लीकेशन एंट्री रिक्वेस्ट” पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको भामाशाह परिवार आईडी दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको योजना का नाम और परिवार के मुखिया का नाम चुनना है।
  • आधार वेरिफिकेशन पूरा करने के पश्चात आपसे आवश्यक जानकारियां मांगी जाएंगी, जैसे बैंक खाता विवरण, सत्यापन विवरण, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि।
  • अब सभी बटन पर क्लिक करें, तो इस प्रकार आपने सफलतापूर्वक आवेदन कर लिया है।

Kanyadan Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • जाति प्रमाण पत्र,
  • आधार कार्ड,
  • निवास प्रमाण पत्र,
  • बैंक खाता पासबुक,
  • जन्म प्रमाण पत्र,
  • आय प्रमाण पत्र,
  • शैक्षणिक मार्कशीट,
  • विवाह प्रमाण पत्र,
  • भामाशाह कार्ड,
  • पासपोर्ट साइज फोटो,
  • राशन कार्ड,
  • मतदाता पहचान पत्र।

Kanyadan Yojana न्यू अपडेट


सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सामाजिक कन्या एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लिया गया है। इस बदलाव के बाद आवेदक विवाह के 6 महीने से 1 साल के भीतर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विभाग के 6 महीने से 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा।

इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज लगते हैं?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों की जरूरत होती है।

इस योजना के लिए कौन योग्य है?

इस योजना के लिए 18 वर्ष।

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